PF निकालना हो और TDS कट जाए - यह दोहरी परेशानी है। लेकिन सही जानकारी से आप TDS से पूरी तरह बच सकते हैं। 2026 में TDS के नियम क्या हैं, Form 15G कब काम आएगा और 5 साल की शर्त का क्या मतलब है - सब यहाँ जानें।


TL;DR - मुख्य बातें

  • 5 साल+ सेवा → PF निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री
  • 5 साल से कम + ₹50,000+ → TDS: PAN से 10%, बिना PAN 20%
  • Form 15G/15H जमा करने पर TDS से छूट (शर्तें लागू)
  • बीमारी/व्यवसाय बंद होने पर भी TDS छूट संभव
  • PAN लिंक करना जरूरी - वरना 20% TDS

PF निकासी पर TDS - पूरी टेबल

स्थितिTDS
5 साल+ लगातार सेवाकोई TDS नहीं
5 साल से कम, ₹50,000 से कम निकासीकोई TDS नहीं
5 साल से कम, ₹50,000+ - PAN जमा10% TDS (Section 192A)
5 साल से कम, ₹50,000+ - बिना PAN20% TDS
Form 15G/15H जमा (पात्र हो)TDS नहीं
बीमारी/व्यवसाय बंद/प्रोजेक्ट पूराTDS छूट संभव

5 साल की सेवा का नियम - क्या-क्या गिना जाएगा?

5 साल लगातार सेवा में यह सब शामिल होता है:

  • एक ही नियोक्ता के पास 5 साल
  • पुरानी नौकरी का PF transfer हो तो वह भी गिना जाता है
  • नौकरी बदलने पर अगर PF ट्रांसफर नहीं किया → 5 साल की गिनती टूट जाती है

उदाहरण:

  • Company A में 3 साल → Company B में 2 साल → PF transfer किया
  • कुल 5 साल → PF निकासी टैक्स-फ्री ✅

इसीलिए नौकरी बदलने पर हमेशा PF transfer करें, withdraw नहीं।


Form 15G क्या है? कब और कैसे भरें?

Form 15G एक स्व-घोषणापत्र है जिसमें आप कहते हैं कि आपकी कुल आय टैक्सेबल सीमा से कम है।

कौन भर सकता है:

  • भारतीय निवासी
  • 60 साल से कम आयु
  • कुल आय उस वर्ष की टैक्स-मुक्त सीमा से कम

Form 15H - 60 साल या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए।

Form 15G भरने का तरीका:

  1. EPFO पोर्टल पर क्लेम सेक्शन में जाएं
  2. “Upload Form 15G” विकल्प चुनें
  3. फॉर्म भरें: नाम, PAN, पता, आय का अनुमान
  4. अपलोड करें और क्लेम सबमिट करें

⚠️ झूठी घोषणा पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।


TDS से बचने के कानूनी तरीके

1. 5 साल पूरे होने तक इंतजार करें

अगर 4 साल की सेवा है और जरूरत नहीं है तो 1 साल और रुकें - PF टैक्स-फ्री हो जाएगा।

2. PAN जरूर लिंक करें

बिना PAN 20% TDS - PAN से सिर्फ 10%। PAN हमेशा EPFO KYC में अपडेट रखें।

3. PF Transfer करें, Withdraw नहीं

नौकरी बदलने पर withdraw करने की बजाय PF transfer करें। इससे 5 साल की गिनती बनी रहती है।

4. Form 15G/15H समय पर जमा करें

TDS काटे जाने से पहले - क्लेम सबमिट करते समय - यह फॉर्म अपलोड करें।

5. टैक्स रिटर्न में क्लेम करें

अगर गलती से TDS कट गया और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते, तो ITR में TDS refund के लिए क्लेम करें।


PF निकासी पर Income Tax - अलग से देना पड़ता है?

अगर 5 साल से कम सेवा पर PF निकाला:

  • Employee contribution - पहले की टैक्स-बचत पर टैक्स लगेगा
  • Employer contribution + Interest - सामान्य आय की तरह टैक्स लगेगा

5 साल+ सेवा पर → सब कुछ टैक्स-फ्री


निष्कर्ष

TDS से बचना मुश्किल नहीं - बस सही जानकारी और सही समय पर कदम उठाएं। PAN लिंक रखें, 5 साल पूरे करें, Form 15G भरें - और PF निकासी बिल्कुल टैक्स-फ्री होगी।

सभी EPFO नए नियम जानें: EPFO New Rule 2026 - पूरी जानकारी

PF ऑनलाइन क्लेम कैसे करें: PF Online Claim Guide